जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य सरकार ने रविवार को लॉकडाउन की जगह 'अनलॉक 1' की नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां लागू रखने का फैसला लिया गया वहीं कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में कई तरह की गतिविधियों की इजाजत दी गई है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के दिशानिर्देश जारी किए थे। बता दें कि फिलहाल लागू लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई तक ही थी।
राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर जारी गाइडलाइन्स में कहा है कि कंटेनमेंट जोन या कर्फ्यू क्षेत्र में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी राजस्थान में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी और गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन निषेध रहेगा, हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, आईटी कपनियों के स्टाफ, माल ढोने वाले ट्रक पर यह नियम लागू नहीं होगा।
सभी दुकानों को रात 9 बजे बंद करना जरूरी होगा और दुकानों में काम करने वाले स्टॉफ को बी 9 बजे तक घर पहुंचना जरूरी है। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं, मेट्रो रेल सेवा, स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, सामाजिक और धार्मिक आयोजन और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।