नई दिल्ली: लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए गृह मंत्रालय ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें कंटेन्मेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां लागू रखने का फैसला लिया गया वहीं कन्टेन्मेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में कई तरह की गतिविधियों की इजाजत दी गई है। स्कूल और कॉलेज को खोलने का फैसला जुलाई में राज्यों के साथ विमर्श के बाद लिया जाएगा।
आज जारी गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5 को तीन फेज में बांटा है। पहले फेज में 8 जून से शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्त्रां खोलने की इजाजत दी गई है वहीं दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसल लिया जाएगा। इन संस्थानों को खोलने से पहले संबंधित राज्यों और संबंधित सभी पक्षों से विमर्श के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।