नई दिल्ली: लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए गृह मंत्रालय ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में कुछ और ढील दी गई है। लॉकडाउन 5 को तीन फेज में बांटा गया है। पहले फेज में 8 जून से शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्त्रां और धार्मिक स्थानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इस संबंध में जल्द ही गृह मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने कहा कि पहले फेज में 8 जून, 2020 से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को लोगों के लिए खोला जाएगा। होटल, रेस्त्रां और अन्य हॉस्पीटैलिटी सेवाओं को अनुमति होगी वहीं शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे। सरकार जल्द ही इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगी।
दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों आदि को अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में जुलाई में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की जाएगी उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा।
तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी पहले राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा की जाएगी।