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राज्य लॉकडाउन 4.0 के दिशानिर्देशों में बदलाव नहीं कर सकते हैं: MHA

पत्र में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्र के भीतर लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी, दूसरे किसी जोन से इस जोन में भी आवागमन पर रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल या अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही यहां आ-जा सकेंगे, इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। 

Written by: Bhasha
Published on: May 18, 2020 14:09 IST
Lockdown- India TV Hindi
Image Source : PTI Representational Image

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों को कम नहीं करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिए गए संदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि 11 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एक वीडियो कांफ्रेंस के बाद राज्यों के विचार और सहमति लेने के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि मेरे पहले के पत्रों में स्पष्ट किया गया है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एमएचए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को कम या उनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। स्थिति के आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।” भल्ला ने रविवार रात मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘‘मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करें।’’

उन्होंने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। रविवार को जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।

पत्र में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्र के भीतर लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी, दूसरे किसी जोन से इस जोन में भी आवागमन पर रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल या अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही यहां आ-जा सकेंगे, इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। गृह सचिव ने कहा कि देश भर में कुछ गतिविधियों पर लागू पाबंदी जारी रहेगी।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के नये दिशानिर्देश पुराने आदेशों की जगह लेंगे। सिर्फ लोगों की आवाजाही के संबंध में प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कोई बदलाव नहीं होगा। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इसका प्रथम चरण 14 अप्रैल तक और दूसरा चरण तीन मई तक था। वहीं, तीसरा चरण रविवार मध्यरात्रि को समाप्त हो गया।

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