चंडीगढ़: पंजाब में सरकार ने कंटेनमेंट जोन के अलावा इंडस्ट्री, दफ्तर, कन्स्ट्रक्शन, बस, बाजार, ऑटो, दुपहिया, नाई, चौपहिया बिना परमिट वाहन को 18 मई से 31 मई के बीच सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने का फैसला लिया है। इसके अलावा लॉकडाउन 4.0 में मेट्रो, रेल यातायात, हवाई यातायात, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम, सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर रोक रहेगी। राज्यों की अगर सहमति हो तो एक राज्य से दूसरे के बीच यात्री वाहनों और बसों को अनुमति होगी। पब्लिक प्लेस पर पान मसाला खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जरूरी सेवाओं को छोड़ शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के दौरान बाहर निकलने पर रोक रहेगी। होटल से होम डिलिवरी जारी रहेगी। देशभर में मास्क पहनना जरुरी होगा।
पंजाब में वायरस के 1,964 मामले
पंजाब में छह साल के एक लड़के सहित कोविड-19 के तीन और मरीजों की मौत हो जाने से राज्य में इस महामारी से अब तक कुल 35 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, संक्रमण के 18 नये मामले सामने आने के साथ कुल मामले बढ़ कर 1,964 हो गये हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। एक मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक कुल 109 और लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद उन्हें अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है।
अब तक राज्य में कुल 1,366 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य में रविवार को संक्रमण के 18 नये मामले सामने आये। इसके साथ, कोविड-19 के इलाजरत मरीजों की संख्या बढ़ कर 563 हो गई है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शनिवार को लुधियाना के एक अस्पताल में छह साल के एक लड़के की मौत हो गई। वह कोरोना वायरस से संक्रमित था। वह लीवर की बीमारी से भी ग्रसित था।
बुलेटिन के मुताबिक कोविड-19 के नये मामलों में अमृतसर में छह, लुधियाना में पांच, फरीदकोट में पांच और एसबीएस नगर में तीन मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही, कुल मामले बढ़ कर 1,964 हो गये हैं। पंजाब में इस महामारी से अब तक 35 लोगों की मौत हुई है।