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आरुषि मर्डर केस: राजेश और नूपुर तलवार बरी, CBI कोर्ट के फैसले को HC ने खारिज किया

इस केस के दांव पेंचों ने पहले पुलिस को छकाया फिर सीबीआई को इतना मजबूर कर दिया कि वो बिना किसी ठोस नतीजे के अदालत के सामने पहुंच गई। अदालती कार्यवाही के दौरान जो कुछ हुआ वो इस देश में केवल कुछ ही केसों में हुआ है। ये अनूठा केस बन गया था। पता ही नहीं च

Written by: India TV News Desk
Updated : October 12, 2017 23:46 IST
aarushi
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नई दिल्ली: आज देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर फैसला आ गया है। आरुषि मर्डर के 9 साल 4 महीने और 26 दिन के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसपर फैसला दिया है। पूरे देश को चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री में हाईकोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के दो जजों की बैंच ने आरुषि के माता-पिता की अपील पर फैसला सुनाया है। डासना जेल में उम्रकैद की सज़ा काट रहे राजेश तलवार और नुपुर तलवार को संदेह का लाभ मिला। HC का फैसला सुनकर राजेश और नूपुर तलवार रो पड़े और एक दूसरे को गले लगाया लिया। HC ने निचली अदालत के फैसले में खामियां बताते हुए सभी 26 वजहों को खारिज कर दिया। सीबीआई की अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को आरूषि-हेमराज मर्डर केस में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। ये भी पढ़ें: हनीप्रीत ने राम रहीम के साथ नायजाज रिश्ते को कबूला, उगले सारे राज?

राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने हाईकोर्ट से कहा था कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने न तो अपनी बेटी का मर्डर किया और न ही नौकर हेमराज का। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरुषि के माता पिता को 2013 में सज़ा सुनाई थी। इसी फैसले के खिलाफ तलवार दंपत्ति ने हाईकोर्ट में अर्जी दी है।

हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले की हर बारिकी को देख चुका है। हाईकोर्ट के दो जजों की बैंच उन सारे पहलुओं पर गौर कर चुकी है जिनके आधार पर निचली अदालत ने फैसला दिया। हाईकोर्ट ये भी देखेगा कि जिन्हें मर्डर का दोषी माना गया है उनकी दलीलों में कितना दम है।

आरुषि केस में कब क्या ?

  • 16 मई 2008 - नोएडा के जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L-32 में आरूषि मृत पाई गई
  • 17 मई 2008 -  शुरूआती शक नौकर हेमराज पर, हेमराज का शव भी फ्लैट की छत पर मिला
  • 23 मई 2008 - आरूषि के पिता डॉ.राजेश तलवार डबल मर्डर के आरोप में गिरफ्तार
  • 31 मई 2008 - तत्‍कालीन मायावती सरकार ने केस सीबीआई को ट्रांसफर किया
  • 12 जुलाई 2008 - सबूत के अभाव में डॉ. राजेश तलवार को जमानत दी गई
  • 29 दिसंबर 2010 - सबूत के अभाव में सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की
  • 9 फरवरी 2011 - क्लोजर रिपोर्ट खारिज, कोर्ट ने तलवार दंपत्ति पर केस चलाने को कहा
  • 14 मार्च 2012 - सीबीआई ने राजेश तलवार की जमानत खारिज करने की अपील की
  • 30 अप्रैल 2012 - सीबीआई ने आरूषि की मां डॉ. नूपुर तलवार को गिरफ्तार किया
  • 3 मई 2012 - सेशन कोर्ट से डॉ. नूपुर तलवार की जमानत याचिका खारिज
  • 25 सितंबर 2012 - नूपुर तलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत दी गई
  • 18 अक्टूबर 2013 - कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि तलवार दंपत्ति ने जांच को गुमराह किया
  • 25 नवंबर 2013 - कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को डबल मर्डर का दोषी करार दिया
  • 26 नवंबर 2013 - राजेश और नूपुर तलवार को उम्रकैद की सज़ा, दोनों डासना जेल में बंद

अगले स्लाइड में आखिर तलवार दंपति को क्यों ठहराया गया दोषी?

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