नई दिल्ली: देशभर में शराब की दुकाने रेड, ऑरेंज और ग्रीन यानि तीनों जोन में खोलने की अनुमति होगी। रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तीनों जोन में शराब की ब्रिकी होगी। इससे पहले शुक्रवार को जो शराब की ब्रिकी को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसमें आदेश संख्या 40-3/2020 DM 1(A) के Annexure वन में सार्वजनिक स्थलों को लेकर क्रम संख्या सात में कहा गया था कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की अनुमति नहीं होगी।
इसके ठीक नीचे यानि क्रम संख्या आठ में कहा गया कि शराब की दुकानों और पान, गुटखा, तंबाकू आदि की दुकानों को ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों के बीच कम से कम छह फीट यानि दो गज की दूरी हो और दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग ना हों। ऑर्डर में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये दुकानें किस जोन में खुलेंगी और किसमें बंद रहेगी लेकिन अब रिपोर्ट की मुताबिक तीनों जोन में शराब ब्रिक्री के लिए अनुमती होगी।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नए दिशा निर्देश जारी कर देशभर में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया था। सरकार ने इस संबंध में तीन जोन तय किए है जिसमें कई नियम बनाए गए है जिनका राज्यों को लोगों से सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया गया है।