बेंगलुरु: कर्नाटक में गुरुवार से शराब की बिक्री पर 11% का कोविड टैक्स लगेगा। इसके साथ ही बजट में शराब पर बढ़ाई गई 6 फीसदी की एक्साइज ड्यूटी भी गुरुवार से ही लागू होगी। इसका मतलब है कि राज्य में गुरुवार से लोगों को शराब के लिए कम से कम 17 फीसदी अतिरिक्त कीमत देनी होगी। हालांकि, राज्य सरकार ने नियमों में कुछ इस तरह से बदलाव किया है कि अगर आप एक सीमित मात्रा से ज्यादा शराब खरीदते हैं तो आपको उसकी पूर्व कीमत से 25 फीसदी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।
राज्य सरकार ने शराब के रेट स्लैब के हिसाब से इसे तय किया है। ऐसे में शराब की कीमत में हुई बढ़ोतरी 17% से 25% तक जाती है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए स्लैब के मुताबिक, अगर आप 559 रुपये तक की शराब खरीदते हैं तो आपको 17 फीसदी प्रति बल्क लीटर के हिसाब से ज्यादा भुगतान करना होगा। इसी तरह से 600 से 1199 रुपये तक की शराब पर 21% और 1200 से 15000 तथा उससे ज्यादा की शराब पर 25% प्रति बल्क लीटर ज्यादा भुगतान करना होगा।