नई दिल्ली: गुजरात में गोहत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सजा दी जाएगी। यहां विधान सभा में गौ हत्या संशोधन बिल पास हो गया है जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सज़ा होगी। इसके साथ ही गाय की तस्करी करनेवालों को दस साल की सज़ा का प्रावधान है। इतना ही नहीं एक लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी देना होगा। ऐसा कर गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां गाय की हत्या करने पर उम्रकैद की सज़ा होगी।
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गोहत्या, गोमांस को लेकर जाने और बेचने पर गुजरात सरकार ने पहले से ही पूरी तरह से बैन लगा दिया था। यह सब गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 को 2011 को संशोधित करने के बाद किया गया था। अबतक उस कानून के तहत ऐसे किसी मामले में दोषी शख्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना और सात साल तक की सजा का प्रावधान था। अब जिस वाहन में गोमांस लेकर जाया जाएगा उसको भी जब्त कर लेने की बात को विधानसभा में पास कर दिया गया है।
गुजरात के ऊना में गाय की कथित तौर पर चमड़ी उतारने के लिए पिटाई का मामला भी सामने आया था। उसमें कुछ कथित गोरक्षकों ने गाय की चमड़ी उतारने के आरोप में कुछ दलितों की बुरी तरह पिटाई की थी। उसका एक वीडियो भी सामने आया था। उसके बाद भी गुजरात से कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई थीं।
फर्जी गोरक्षकों के डर के दलित लोगों ने मरी हुई गाय को उठाने से भी मना कर दिया था। उसके बाद भी कुछ हिंसक घटनाएं हुई थीं।