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राजस्थान के कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद

लोक अभियोजक विजय कचावा ने बताया कि पॉक्सो अदालत-II के न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार शर्मा ने शुक्रवार को कोटा जिले के देवली मांझी गांव के निवासी बाबूलाल माली उर्फ कृष्ण मुरारी (70) और उसके सहयोगी मोहित माली उर्फ मनोज (40) को उसी गांव की रहने वाली 13 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के लिये ये सजा सुनायी।

Reported by: Bhasha
Published on: December 21, 2019 15:56 IST
Rape- India TV Hindi
Image Source : FILE प्रतिकात्मक तस्वीर

कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में दो साल पहले नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिये 70 वर्षीय व्यक्ति और उसके 40 वर्षीय सहयोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है। लोक अभियोजक विजय कचावा ने बताया कि पॉक्सो अदालत-II के न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार शर्मा ने शुक्रवार को कोटा जिले के देवली मांझी गांव के निवासी बाबूलाल माली उर्फ कृष्ण मुरारी (70) और उसके सहयोगी मोहित माली उर्फ मनोज (40) को उसी गांव की रहने वाली 13 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के लिये ये सजा सुनायी।

कचावा ने कहा कि अदालत ने दोनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों के खिलाफ नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिये 30 मई 2017 को देवली मांझी थाने में भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

लोक अभियोजन ने बताया कि उस समय सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि बाबूलाल माली उसे खाने की चीज देने के बहाने गांव के एक कुएं के पास ले गया। उन्होंने कहा कि बाबूलाल और उसका साथी मोहित लड़की को कुएं के निकट एक कच्चे कमरे में ले गए और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। कचावा ने कहा कि दोनों लोगों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाया गया और बाकी का जीवन जेल में बिताने की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कम से कम 14 गवाहों के बयान दर्ज किये गए।

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