Saturday, November 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. टी-शर्ट पहनकर बिस्तर पर लेटे हुए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पेश हुआ वकील, अदालत ने लगाई फटकार

टी-शर्ट पहनकर बिस्तर पर लेटे हुए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पेश हुआ वकील, अदालत ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि वर्चुअल सुनवाई के दौरान न्यूनतम न्यायालय शिष्टाचार बनाए रखे जाने चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी इसलिए की, क्योंकि एक वकील सुनवाई के दौरान टी-शर्ट पहने हुए बिस्तर पर लेटे दिखाई दिए।

Reported by: IANS
Published on: June 20, 2020 20:11 IST
Supreme Court- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Supreme Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि वर्चुअल (वीडियो कॉन्फ्रेंस) सुनवाई के दौरान न्यूनतम न्यायालय शिष्टाचार बनाए रखे जाने चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी इसलिए की, क्योंकि एक वकील सुनवाई के दौरान टी-शर्ट पहने हुए बिस्तर पर लेटे दिखाई दिए। न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमों की सुनवाई में शामिल हो रहे वकील कम से कम पेशी के अनुरूप दिखने चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत को ऐसी तस्वीरें दिखाने से बचना चाहिए, जो किसी भी लिहाज से उपयुक्त नहीं हैं।

अदालत ने कहा कि ऐसी तस्वीरें उनके घरों की निजता के दायरे में ही सहन की जा सकती हैं, मगर सुनवाई के दौरान अदालत के आदशरें और शिष्टाचार का अनुपालन किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने नाखुशी व्यक्त करते हुए कहा कि एक वकील को सुनवाई की सार्वजनिक प्रकृति को देखते हुए सही ढंग से कपड़े पहनने चाहिए।

हाल के दिनों में शीर्ष अदालत कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो लिंक के माध्यम से सुनवाई कर रही है। वकील के टी-शर्ट पहनकर सुनवाई में शामिल होने की यह घटना रेवाड़ी (हरियाणा) की एक पारिवारिक अदालत में लंबित मामले को बिहार के जहानाबाद की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान घटी।

हालांकि वकील ने अपने इस व्यवहार के लिए अदालत से मांफी मांगी, जिसके बाद न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट ने उनकी गुजारिश स्वीकार करते हुए उन्हें माफ कर दिया।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement