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शहाबुद्दीन को पार्टी से निकालने की हिम्मत दिखाएं लालू : सुशील मोदी

"क्या लालू प्रसाद अब भी शहाबुद्दीन जैसे अपराधी को अपनी पार्टी की सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मानित सदस्य बनाए रखेंगे?

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 31, 2017 19:51 IST
sushl modi- India TV Hindi
Image Source : PTI sushl modi

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पार्टी से निष्कासित करने की नसीहत दी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मोदी ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा, "सीवान के पत्रकार हत्याकांड में आरोपित (चार्जशीटेड) पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को चर्चित तेजाब हत्याकांड में निचली अदालत से मिली सजा को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखकर यह जता दिया है कि ऐसे अपराधी को किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती।" 

उन्होंने कहा कि 45 से ज्यादा संगीन मामलों में आरोपित और अब तक सात मामलों में सजाफ्याता आपराधिक सरगना तथा वर्षो तक सीवान सहित पूरे बिहार का आतंक रहे शहाबुद्दीन को पार्टी से निकालना तो दूर, अभी तक निलंबित करने की हिम्मत भी लालू प्रसाद नहीं दिखा पाए। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, "क्या लालू प्रसाद अब भी शहाबुद्दीन जैसे अपराधी को अपनी पार्टी की सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मानित सदस्य बनाए रखेंगे? सीवान के व्यावसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ चंदा बाबू के दो निर्दोष बेटों गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाकर ईंट-भट्ठे में झोंकने जैसी लोमहर्षक घटना को अंजाम देने वाले अब भी शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद अब तक संरक्षण क्यों देते रहे हैं? 

उन्होंने कहा कि तेजाब कांड के एक मात्र गवाह चंदा बाबू के छोटे बेटे राजीव की भी दिनदहाड़े हत्या कराने वाले शहाबुद्दीन को अपनी पार्टी से निकालने का लालू प्रसाद साहस दिखाएं। मोदी ने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव, रोड रेज में आदित्य सचदेवा की हत्या करने वाले रॉकी यादव और उसके पिता बिंदी यादव, आपराधिक रिकार्ड वाले सुरेंद्र यादव जैसों को संरक्षण देने वाली पार्टी राजद को कभी भी अपराधियों से परहेज नहीं रहा है। 

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब तो लालू प्रसाद को शहाबुद्दीन जैसे आपराधिक सरगना को पार्टी से निकाल देना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में तेजाब हत्याकांड यानी दो भाइयों की हत्या के मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। 

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