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कृष्णानन्द राय हत्या मामले पर सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्तार सहित सभी आरोपी बरी

पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: July 03, 2019 16:02 IST
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Image Source : SOCIAL MEDIA कृष्णानन्द राय हत्या मामले पर सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्तार सहित सभी आरोपी बरी

नई दिल्ली। पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपियों में संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक़, मुख्तार अंसारी, अफज़ाल अंसारी, राकेश पांडेय, रामु मल्लाह, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी है। आपको बता दे कि मुन्ना बजरंगी की मौत पहले ही हो चुकी है।

आपको बता दें कि कृष्णानन्द राय की हत्या साल 2005 में की गई थी, वो उस समय विधायक थे। उनकी हत्या ने उस समय बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। हालांकि अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपियों में अफजाल अंसारी का नाम शामिल है, जो इस समय गाजीपुर के मौजूदा सासंद हैं।

मुख्तार के लिए चुनौती बनकर उभरे थे कृष्णानन्द!

कहा जाता है कि पूर्वांचल में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के लिए चुनौती बनकर उभरे थे। मुख्तार अंसारी को काफी नुकसान हुआ था। आरोप ये भी है इसी वजह से मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी को कृष्णानन्द राय को खत्म करने की सुपारी दी थी।

29 नवंबर 2005 को हुई थी हत्या

कृष्णानन्द राय की हत्या 29 नवंबर 2005 की शाम को हुई। उन्हें भांवरकोल क्षेत्र के बसनिया पुलिया के पास अपराधियों ने स्वचालित हथियारों से उनके छह साथियों के साथ भून दिया। बताया जाता है कि हमलावरों ने 6 एके-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थीं।

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