कोच्चि: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुमान के मुताबिक कोच्चि में हुआ नर्सिग भर्ती घोटाला लगभग 200 करोड़ रुपये का है। सीबीआई के एक स्रोत ने आईएएनएस से कहा कि कोच्चि की एक एजेंसी पिछले कुछ समय से नर्सो को कुवैत भेजने के लिए सेवा शुल्क के रूप में प्रत्येक से 19,500 रुपये की जगह 19.5 लाख रुपये वसूल रही थी।
सीबीआई स्रोत ने कहा, "हमने एजेंसी के मालिक को एक नोटिस भेजा है, जो फिलहाल मध्य-पूर्व में है और सोमवार को जांच में शामिल होगा।"
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.कलाम पाशा ने मामले की डायरी देखने के बाद हैरानी जताई और प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स (पीओई) एल.एडॉल्फस को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।
निजी भर्ती एजेंसी के कार्यालय पर आयकर के छापे के बाद पिछले महीने केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले की जांच शुरू की है। इस एजेंसी ने कुवैत में नौकरी दिलाने के लिए नर्सो से भारी भरकम भर्ती शुल्क लिया।
एक नर्स ने एजेंसी को पैसे चुकाने के बाद कुवैत जाकर नौकरी नहीं करने का फैसला लिया। पैसे वापस पाने के लिए जब उसने पीओई की मदद मांगी, तो वहां से उसे कोई जवाब नहीं मिला। इस घटना के बाद सीबीआई हरकत में आई।
सीबीआई के स्रोत ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, "देखते हैं कि एजेंसी का मालिक सोमवार को उपस्थित होता है या नहीं।"