नई दिल्ली: कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को मौत की सजा सुनाने को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी है। पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद ‘‘जासूसी और आतंकवाद’’ के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को मौत की सजा सुनाई थी।
पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था।
आइये जानते हैं कि इस मामले में कब क्या हुआ।
- 25 मार्च 2016: भारत को जाधव की हिरासत की जानकारी मिली।
- 10 अप्रैल 2017: पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मौत की सज़ा सुनाई।
- 8 मई 2017: भारत ने आईसीजे का दरवाज़ा खटखटाया।
- 15 मई 2017: जाधव के मामले में सुनवाई हुई।
- 18 मई 2017: आईसीजे ने फांसी पर रोक लगाई। आइसीजे के 10 सदस्यीय बेंच ने 18 मई 2017 को भारत की अपील पर विचार करते हुए जाधव की फांसी पर तत्कालिक तौर पर रोक लगा दी थी।
- 25 दिसंबर 2017: जाधव की मां और पत्नी ने पाकिस्तान जाकर जाधव से मुलाकात की।
- 28 दिसंबर 2017: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मुलाकात की जानकारी संसद को दी।
- 19 फरवरी 2019 को हुई में जज ने 17 जुलाई 2019 तक फैसला सुरक्षित रखा।
- 17 जुलाई 2019 : कुलभूषण जाधव मामले में फैसले का दिन।