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Orange Zone में क्या रियायतें और क्या प्रतिबंध, इस जोन में ओला और उबर को मंजूरी

भारत में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद देश में ऑरेंज जोन में ओला, उबर को अनुमती दी जाएगी। सरकार ने बताया कि ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: May 01, 2020 22:55 IST
Know all the details about relaxations in orange zones- India TV Hindi
Know all the details about relaxations in orange zones

नई दिल्ली: भारत में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद देश में ऑरेंज जोन में ओला उबर को अनुमती दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर गतिविधियों के नियमन के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये हैं। देश में 284 जिलों को Orange Zone वाली श्रेणी में रखा गया है। इन जिलों में कई तरह की रियायतें दी गई हैं।

सरकार ने बताया कि ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी। इस जोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। इस अलावा चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 2 होंगी।

Know all the details about relaxations in orange zones, lockdown extended till May 17

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देश में 3 मई के बाद दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 3 मई से लेकर 17 मई तक लोगों को लॉकडाउन में रहना होगा। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन का तीसरा चरण होगा। इससे पहले 14 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया था। वहीं 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन हफ्ते यानी 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया था।

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