तिरुवनंतपुरम: केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 37,190 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,01,979 हो गयी जबकि इस दौरान 57 मरीजों की मौत होने से इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,507 हो गयी। राज्य सरकार ने यह जानकारी दी। इस बीच, केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर को अपने चरम पर पहुचने में अभी कुछ और दिन लगेंगे। साथ ही आशंका जतायी कि आने वाले दिनों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो सकती है।
विजयन ने कहा कि राज्य में मंगलवार को संक्रमण की दर 26.08 फीसदी रही, जिसमें आने वाले दिनों में बढ़ोत्तरी दर्ज होने की आंशका है। केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 26,148 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी जिससे इस जानलेवा वायरस को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 13.39 लाख हो गयी है।
मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि राज्य में इस समय कोरोना के 3,56,872 मरीज उपचाराधीन हैं। कोरोना संक्रमण के नये मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर चार मई से नौ मई तक राज्य में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी मंगलवार से लागू हो गई।
राज्य सरकार की विज्ञप्ति के मुताबिक इस दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को केवल 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही कार्य करने की अनुमति होगी। शेष कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं। केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,42,588 नमूनों की कोरोना जांच की गयी है और संक्रमण की दर बढ़कर 26.08 प्रतिशत हो गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पास फिलहाल टीके की 2.4 लाख खुराक उपलब्ध हैं जोकि अधिकतम दो दिन में समाप्त हो जाएंगी।
वहीं केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच के मूल्य को 1700 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने के राज्य सरकार के हाल के फैसले की तारीफ की है। बहरहाल, अदालत ने सरकार से यह जानना चाहा कि क्या उसे इस तरह के आदेश जारी करने का अधिकार है। अदालत ने यह टिप्पणी कम से कम 10 निजी प्रयोगशालाओं के मालिकों की ओर से दायर याचिकाओं पर की है जिन्होंने जांच की कीमत कम करने को चुनौती दी है।
सरकार ने अदालत को सूचित किया कि शुक्रवार तक उसके रुख के बारे में बता दिया जाएगा। इस बीच सरकार ने चीजों का स्वत: संज्ञान लिया और सरकार से कहा कि वे टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करे। अदालत ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार को पक्षकार बनाने का भी आदेश दिया है।
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