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केरल में सामने आए कोरोना वायरस के 11,196 नए मामले, 149 और लोगों की मौत

विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीते 24 घंटे में लगभग 96,436 कोविड-19 जांच की गईं। 14 जिलों में, तिरुवनंतपुरम में सबसे अधिक 1,339 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोल्लम में 1,273 त्रिशूर में 1,271 एर्नाकुलम में 1,132, मलप्पुरम में 1,061 और कोझीकोड में 908 लोग संक्रमित पाए गए हैं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : September 28, 2021 20:30 IST
Kerala clocks 11,196 fresh COVID cases, 149 deaths
Image Source : PTI केरल में मंगलवार को कोरोना से 149 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 24,810 पर पहुंच गई है।

तिरुवनंतपुरम: केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 149 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 24,810 पर पहुंच गई है। इसके अलावा 11,196 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 46,52,810 हो गई। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोमवार से 18,849 लोगों के संक्रमण से उबरने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 44,78,042 हो गई है। उपचाराधीन रोगियों की संख्या 1,49,356 है। 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीते 24 घंटे में लगभग 96,436 कोविड-19 जांच की गईं। 14 जिलों में, तिरुवनंतपुरम में सबसे अधिक 1,339 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोल्लम में 1,273 त्रिशूर में 1,271 एर्नाकुलम में 1,132, मलप्पुरम में 1,061 और कोझीकोड में 908 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच केरल हाईकोर्ट ने दो याचिकाएं खारिज कर दीं जिनमें कर्नाटक सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी गई थी कि कासरगोड और मंगलुरू सीमा से केरल के वही लोग कर्नाटक में प्रवेश कर सकेंगे, जिनके पास नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होगी। 

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के पास इस तरह के निर्देश जारी करने की शक्तियां हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्वीकार्य तथ्य है कि केरल से कर्नाटक के लिए सड़क जाम नहीं किया गया है और राज्य के अंदर नेगेटिव आरटी-पीसीआर प्रमाण पत्र जैसी पाबंदियां केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाई गई हैं।

मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. चाले की पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के तहत यह स्पष्ट है कि इस तरह की किसी भी परिस्थिति में राज्यों को उचित पाबंदियां लगाने की शक्ति है, ताकि महामारी से लड़ा जा सके।’’ 

पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए कर्नाटक सरकार के पास केंद्र सरकार की तरफ से जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के मुताबिक आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधानों के तहत सर्कुलर, आदेश या दिशानिर्देश जारी करने की शक्तियां हैं।’’ इसके साथ ही पीठ ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। एक याचिका मंजेश्वर से आईयूएमएल के विधायक ए. के. एम. अशरफ ने दायर की थी और दूसरी याचिका राष्ट्रकवि मंजेश्वर गोविंद पई स्मारक समिति के सचिव जयनंद के. आर. ने दायर की थी। 

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