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कठुआ मामला: आरोपी ने SIT पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, कोर्ट ने DGP के पास भेजी शिकायत

नाबालिग होने का दावा करने वाले मन्नू ने आरोप लगाया था कि 22 और 23 जून को उसे यातनाएं दी गईं और उसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान पर हस्ताक्षर के लिये मजबूर किया गया। 

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : July 09, 2018 19:03 IST
चित्र का इस्तेमाल...
चित्र का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर किया गया है।

पठानकोट: कठुआ बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई कर रही पठानकोट जिला एवं सत्र अदालत ने आज एक आरोपी की उत्पीड़न की शिकायत जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पास भेजी। अपराध शाखा के विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा उनके खिलाफ उत्पीड़न के आरोपों से इंकार करने के बाद अदालत ने प्रवेश कुमार उर्फ मन्नू की शिकायत को पुलिस महानिदेशक के पास भेजा। मन्नू के आरोपों पर एसआईटी सदस्यों द्वारा बिन्दुवार तरीके से जवाब वाले हलफनामे मिलने के बाद न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने कहा कि शिकायत पुलिस महानिदेशक को भेजी गई है जिन्हें अपनी पसंद के एक अधिकारी से जांच कराने की आजादी है क्योंकि कथित अपराध पठानकोट अदालत के परिसर और क्षेत्राधिकार से बाहर हुआ है।

विशेष लोक अभियोजक जे के चोपड़ा ने कहा , ‘‘ आवेदन पुलिस महानिदेशक के पास भेजा गया है और वह इसकी जांच करेंगे। ’’ नाबालिग होने का दावा करने वाले मन्नू ने आरोप लगाया था कि 22 और 23 जून को उसे यातनाएं दी गईं और उसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान पर हस्ताक्षर के लिये मजबूर किया गया। आरोपी का मेडिकल परीक्षण और हड्डी संबंधी जांच कराई गई थी क्योंकि उसने खुद के नाबालिग होने का दावा किया था। अदालत में पेश मेडिकल जांच रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक है। एसआईटी सदस्यों ने अपने हलफनामों में कहा कि डाक्टरों के बोर्ड द्वारा आवेदक को वयस्क घोषित किये जाने के बाद आरोपी द्वारा हताशा में उठाया गया कदम और बाद में आया विचार है। 

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