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कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को झटका, प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे बोपैया, विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा

कर्नाटक विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस और जेडीएस को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर बदलने की कांग्रेस पार्टी की अर्जी खारिज कर दी है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : May 19, 2018 13:08 IST
Supreme court
Supreme court

नई दिल्ली: कर्नाटक विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस और जेडीएस को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर बदलने की कांग्रेस पार्टी की अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की अर्जी को मंजूर कर लिया है। 

जस्टिस बोबडे ने कांग्रेस की दलील पर कहा कि अगर आप चाहते है तो हम बोपैया को नोटिस जारी कर उनकी निष्पक्षता पर जवाब मांग सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर बोपैया की नियुक्ति पर सुनवाई करनी है तो फ्लोर टेस्ट को टालना पड़ेगा। जस्टिस बोबड़े ने कांग्रेस और जेडीएस के वकील पर ऐतराज जताया कि ये विरोधाभास है, एक तरफ बोपैया की नियुक्ति पर प्रश्नचिन्ह और दूसरी ओर फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किस कानून के तहत कहेंगे कि राज्यपाल अमुक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाये।

आपको बता दें कि कल राज्यपाल ने बीजेपी नेता केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाया था जिसपर कांग्रेस-जेडीएस  ने आपत्ति जताई थी और कल रात सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह सुनवाई की।

 

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