Monday, November 25, 2024
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कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू, 2 जनवरी तक रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू, नहीं मना सकेंगे नए साल का जश्न

कर्नाटक से पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

Reported by: T Raghavan
Updated on: December 23, 2020 14:01 IST
कर्नाटक में 2 जनवरी तक...- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV कर्नाटक में 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है

बेंगलुरू। नए साल के मौके पर जश्न के लिए भीड़ जमा नहीं हो सके और कोरोना संक्रमण न फैले इसको लेकर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने 2 जनवरी तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। आज रात से यह नियम लागू हो जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कर्नाटक से पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। 

यूरोप के देशों में कोरोना के नए वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी फिर से कई जगहों पर सावधानी के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, उसी दिशा में कर्नाटक और महाराष्ट्र ने यह कदम उठाया है। कर्नाटक सरकार ने ब्रिटेन आने वाले सभी यात्रियों की सभी एयरपोर्ट्स पर मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं और साथ में 72 घंटे के आंदर उनका कोरोना टेस्ट भी होगा। इतना ही नहीं 25 नवंबर से 22 दिसंबर तक विदेश से आए लोगों की भी मॉनिटरिंग होगी, राज्य में इस अवधि के दौरान 2500 लोग ब्रिटेन से आए हैं। 

कोरोना वायरस के नए स्वरूप के मद्देनजर केंद्र सरकार ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंगलवार को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया है कि ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच करानी चाहिए और संक्रमित पाए जाने पर उन्हें संस्थानिक पृथक-वास केंद्र में भेजना चाहिए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगने के बाद भारत ने बुधवार से 31 दिसंबर या अगले आदेश तक ब्रिटेन से आने-जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। कुछ अन्य देशों ने भी ब्रिटेन से उड़ानों पर रोक लगा दी है। 

स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी में 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन होकर आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के संबंध में विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि पिछले चार हफ्ते में भारत के विभिन्न हवाई अड्डे पर ब्रिटेन से आयी उड़ानों के यात्रियों के बारे में सूची आव्रजन ब्यूरो द्वारा राज्य सरकारों और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को मुहैया करायी जाएगी। इससे निगरानी टीमें यात्रियों का पता लगा पाएंगी। ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा का ब्योरा देना होगा और कोविड-19 की जांच के लिए एक आवेदन भरना होगा। 

एसओपी में कहा गया है कि संबंधित राज्य 21 से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों की आरटी-पीसीआर तरीके से जांच कराएंगे। हवाई अड्डे पर संक्रमित नहीं पाए गए यात्रियों को घर में पृथक-वास में रहने की सलाह दी जाएगी। संक्रमित पाए गए यात्रियों को संबंधित राज्य के प्राधिकारों द्वारा संस्थानिक पृथक-वास केंद्रों में अलग कक्ष में भेजा जाएगा। जीनोम अनुक्रमण विश्लेषण को लेकर नमूनों को राष्‍ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे या किसी उपयुक्त प्रयोगशाला में भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। एसओपी में कहा गया कि जीनोम अनुक्रमण में कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगने पर मरीज को पृथक-वास के अलग कक्ष में ही रखा जाएगा। मौजूदा परामर्श के तहत आवश्यक उपचार किया जाएगा और शुरुआती जांच के 14 वें दिन फिर से जांच की जाएगी। 

 

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