रांची: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले के पांच मामलों में से तीसरे मामले में यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत अपना फैसला 24 जनवरी को सुनाएगी। दो मामलों में लालू को दोषी करार दिया जा चुका है।
मामला 1990 के दशक में चाइबासा ट्रेजरी से कथित तौर पर 35.62 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने से जुड़ा है जब लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे।
सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश एस एस प्रसाद ने फैसला सुनाने के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की। मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं।
देवघर ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसा निकालने से जुड़े चारा घोटाले के दूसरे में मामले में लालू को पिछले महीने दोषी करार दिया गया था और वह बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने शनिवार को मामले में लालू को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।