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पूरी कश्मीर घाटी रेड जोन में शामिल, शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक लोगों की आवाजाही बंद

कोरोना वायरस महामारी के हालात की समीक्षा करने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूरी कश्मीर घाटी और जम्मू के तीन जिलों को ‘रेड जोन’ घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम द्वारा रविवार रात जारी आदेश में जिलों का वर्गीकरण किया गया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : May 04, 2020 14:28 IST
JK govt declares entire Kashmir valley, 2 district of Jammu in red zone
JK govt declares entire Kashmir valley, 2 district of Jammu in red zone

जम्मू: कोरोना वायरस महामारी के हालात की समीक्षा करने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूरी कश्मीर घाटी और जम्मू के तीन जिलों को ‘रेड जोन’ घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम द्वारा रविवार रात जारी आदेश में जिलों का वर्गीकरण किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के चार जिलों श्रीनगर, बांदीपुरा, अनंतनाग और शोपियां को रेड जोन में रखा था। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र को इसकी मंजूरी दी है कि वह अतिरिक्त जिलों को भी रेड या ऑरेंज जोन में वर्गीकृत कर सकते हैं। हालांकि राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के पास जिले के जोन के निम्नीकरण की अनुमित नहीं है। 

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जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पूरी कश्मीर घाटी जिसमें 10 जिले आते हैं, उसे रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं जम्मू क्षेत्र में तीन जिले जम्मू, साम्बा और कठुआ रेड जोन में हैं। जम्मू क्षेत्र के चार जिले उधमपुर, रियासी, रामबन और रजौरी ऑरेंज जोन में जबकि डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ ग्रीन जोन में है। वहीं मुख्य सचिव द्वारा जारी अन्य दिशा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक मई को जारी आदेश की तरह ही हैं। बंद का तीसरा चरण चार मई से 17 मई तक है। 

दिशा-निर्देश के अनुसार सरकार ने मंजूरी दी गई गतिविधियों में वाहनों से लोगों के आवाजाही की अनुमति दी है लेकिन चारपहिया वाहन में चालक के अलावे सिर्फ दो यात्री ही सवार हो सकते हैं। वहीं दोपहिया वाहन में चालक के अलावा किसी को पीछे बैठने की मंजूरी नहीं है। आदेश में कहा गया है कि निजी कार्यालय अपने कुल कर्मचारियों में से 33 फीसदी कार्यक्षमता के साथ कार्यालय खोल सकते हैं, बाकी सभी घर से काम करेंगे। 

वहीं ग्रीन जोन वाले जिलों में ऑरेंज जोन वाली सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में केंद्र शासित क्षेत्रों में जिन दुकानों पर प्रतिबंध है, उनको छोड़कर सभी खोली जा सकती हैं। इसके अलावा घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें रद्द रहेंगी। सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण वाले संस्थान बंद रहेंगे। 

आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने जिन उद्देश्यों के लिए ट्रेन की अनुमति दी है, उसे छोड़कर ट्रेन के जरिए यात्रियों की आवाजाही बंद रहेगी। गैर आवश्यक गतिविधियों में शामिल लोगों की आवाजाही शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक बंद रहेगी।

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