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छत्तीसगढ़ सरकार को झटका, झीरम घाटी हमले में न्यायिक जांच आयोग के सामने और गवाहों को अनुमति नहीं

इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की अपील को ठुकरा दिया था, उस अपील में भी राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग के सामने और गवाह पेश किए जाने की अपील की थी लेकिन उच्च न्यायालय ने अपील को ठुकरा दिया था।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : September 29, 2020 11:44 IST
Supreme Court of India
Image Source : FILE Supreme Court of India

नई दिल्ली। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हुए झीरम घाटी नक्सल हमले की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग के सामने और गवाह पेश किए जाने की छत्तीसगढ़ सरकार की अपील को ठुकरा दिया है। राज्य सरकार ने अपील की थी कि न्यायिक जांच आयोग के सामने और गवाहों को पेश किया जाए। मई 2013 में हुए इस हमले में कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के कई बड़े नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे।

इससे पहले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की अपील को ठुकरा दिया था, उस अपील में भी राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग के सामने और गवाह पेश किए जाने की अपील की थी लेकिन उच्च न्यायालय ने अपील को ठुकरा दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ठुकरा दिया है।

करीब 7 साल पहले यानि 25 मई 2013 को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र में झीरम घाटी के अंदर कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर हमला किया था। उस नक्सल हमले में 29 लोगों की मौत हुई थी और कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की भी जान गई थी। नक्सल हमले में जान गंवाने वाले 29 लोगों में तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल शामिल थे।

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