रांची: झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से दो और व्यक्तियों की मौत हो गई तथा संक्रमण के 139 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में महामारी से दो और लोगों की मौत के साथ राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,104 हो गई है। इसके साथ ही इस अवधि में संक्रमण के 139 नए मामले सामने आने से राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 3,44,914 हो गई है।
रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक 3,38,446 लोग कोरोना वायरस से उबर चुके हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,364 है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 6,39, 44 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई। इस अवधि में सामने आए संक्रमण के नए मामलों में से रांची में 10 और पूर्वी सिंहभूम में 25 मामले सामने आए।
वहीं राज्य में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को बुधवार को बिना किसी नयी छूट के और एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार शाम यहां हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को बिना किसी नयी छूट के एक सप्ताह के लिए एक जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 24 जून की सुबह छह बजे से एक जुलाई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान पहले से लागू सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। इस दौरान पहले दी गयी छूट के अनुसार सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति जारी रहेगी।
इसके अलावा सिनेमा हाल, बार, बैंक्वेट हाल, जिम, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थाओं, स्टेडियम एवं क्लब को अभी भी बंद रहेंगे। नये दिशानिर्देशों के तहत आगे भी शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक राज्य में दवा एवं कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे जायेंगे। राज्य में ई-पास को लेकर एक जून को जारी किये गये पुराने दिशानिर्देश अभी लागू रहेंगे जिसके तहत जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गयी है लेकिन अंतर-जिला एवं अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होंगे।
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