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कोरोना महामारी: झारखंड में लॉकडाउन का ऐलान, महाराष्ट्र में लगना तय, कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू

राज्य पाबंदियां बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र लॉकडाउन लगना तय हो गया है। कर्नाटक ने नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कई राज्य पहले ही ऐसी पाबंदियां लगा चुके हैं।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: April 20, 2021 23:43 IST
कोरोना महामारी: झारखंड में लॉकडाउन का ऐलान, महाराष्ट्र में लगना तय, कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू- India TV Hindi
Image Source : PTI कोरोना महामारी: झारखंड में लॉकडाउन का ऐलान, महाराष्ट्र में लगना तय, कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू

नई दिल्ली: कोरोना को लेकर आजकल हर जगह से एक ही तरह की आवाजें सुनने को मिलती हैं कि हालत बहुत खराब है। परिवार के परिवार बुखार से, खांसी से, जुकाम से डरे हुए हैं। पता नहीं वो पॉजिटिव हैं या नहीं, क्योंकि टेस्ट कराने के लिए तीन-चार दिन का वेट करना पड़ रहा है। रिपोर्ट आने में दो-तीन दिन और लग जाते हैं। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, लोग अप्रोच लगाते हैं, जान-पहचान वालों से रिक्वेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़ते हैं। 

डॉक्टर्स परेशान हैं, वाकई में हॉस्पिटल्स में बेड्स फुल होते जा रहे हैं। जितने नए बैड्स जोड़े जाते हैं, मरीजों की संख्या उससे कहीं ज्यादा होती जा रही है। डॉक्टर्स 18-18 घंटे काम करके थक चुकें हैं। उनके लिए इलाज करना मुश्किल हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी है। डॉक्टर्स द्वारा लिखी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। जो इंजेक्शन पर्चे पर लिखते हैं, वो कहीं नहीं मिलता। लोग एक कैमिस्ट से दूसरे कैमिस्ट के पास भटकते रहते हैं। 

चाहें केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हों, सबने पूरी जान लगाई हुई है। लेकिन, जिस तादाद में नए मरीज आ रहे हैं, जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है, उसके आगे सारे इंतजामात कम पड़ रहे हैं। राज्य पाबंदियां बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र लॉकडाउन लगना तय हो गया है। कर्नाटक ने नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कई राज्य पहले ही ऐसी पाबंदियां लगा चुके हैं।

झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन

झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि, इस दौरान अति आवश्यक वस्तु के लिए छूट रहेगी। राज्य सरकार ने इसे 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' नाम दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चैन (Chain) तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए, राज्य में 'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' हेतु निर्णय लिया गया है। यह 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू होगा।" आप सभी से अपील है कि कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें।"

झारखंड सरकार ने एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। इसके तहत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे एवं आवश्यक कार्य छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार द्वारा सप्ताह भर इस लॉकडाउन के संबन्ध में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जायेगा। 

सोरेन ने बताया कि इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पूरे राज्य में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के निश्चित कार्यालयों के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे और कोई भी बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकलेगा। सोरेन ने बताया कि आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के इस लॉकडाउन के दौरान कृषि, उद्योग एवं खनन क्षेत्रों को अपनी गतिविधियों के लिए छूट होगी। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी के जीवन की रक्षा के साथ ही जीविका की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि लॉकडाउन के दौरान पूरी कड़ाई से नियमों का पालन करें और बिना आवश्यक कार्य के घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने की छूट नहीं होगी, अर्थात् राज्य में धारा 144 का अनुपालन कराया जायेगा।

महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन तय

महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण से चिंतित उद्धव ठाकरे सरकार ने कैबिनेट की बैठक की। बैठक में राज्य के भीतर पूर्ण लॉकडाउन पर फैसला लिया गया। राज्य के PWD मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि "मुख्यमंत्री पूर्ण लोकडाउन की घोषणा करेंगे, अभी यह जरूरी हो गया है। ऑक्सीजन कमी है।" वहीं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, "हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वह कल शाम 8 बजे से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करें। यह सभी मंत्रियों का सीएम से अनुरोध था, अब यह उनका निर्णय है।"

इससे पहले मंगलवार को ही मौजूदा कोरोना पाबंदियों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया था कि राज्य में एक मई तक किराना और खाद्य सामग्री की दुकानें सुबह सात बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। नयी पाबंदियां मंगलवार रात आठ बजे से एक मई सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेंगी। राज्य में पिछले दो सप्ताह से रोजाना औसतन संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 

राज्य के ‘ब्रेक द चेन’ कार्यक्रम के तहत पहले से ही कई अन्य पाबंदियां प्रभावी हैं। नया आदेश राज्य के आपदा प्रबंधन और राहत और पुनर्वास विभाग ने दिया है। आदेश के अनुसार, ‘‘किराना, सब्जी, फल, डेयरी, बेकरी, कंफेक्शनरी, चिकन, मटन, मांस, मछली अंडा सहित तमाम प्रकार की खाद्य सामग्री, कृषि क्षेत्र से जुड़ी वस्तुओं की दुकानें, पालतू पशुओं के भोजन से जुड़ी दुकानें, बारिश के मौसम से जुड़ी सामान की दुकानें’’ सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी। हालांकि, होम डिलीवरी रात 8 बजे तक की जा सकेगी। स्थानीय प्रशासन समय में बदलाव कर सकता है।

कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू का ऐलान

कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। राज्य में 21 अप्रैल रात 9 बजे से 4 मई सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही, शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य में शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, मॉल्स, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, रैली, धरना प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि, बिना दर्शकों के स्टेडियम में खेल आयोजित करने की छूट होगी। वहीं, रेस्टोरेंट से सिर्फ पार्सल सर्विस की अनुमति है। अंदर बैठकर खाने पर पाबंदी है।

कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी कंस्ट्रक्शन कामों को अनुमति है। सभी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल कामों को अनुमति है। दूध, सब्जी, फल, मीट, फिश, किराना, पेट फूड और PDS दुकानें खुली रहेंगी।होलसेल सब्जी और फूल मार्केट को ओपन एरिया या फिर मैदान में लगाने की अनुमति है। होटल, शराब की दुकानों को अनुमति है। बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस ATM खुले रहेंगे। ई-कॉमर्स को अनुमति है। बार्बर शॉप, सलून, ब्यूटी पार्लर को अनुमति है। सभी प्राइवेट संस्थानों को कम से कम लोगों के साथ खुले रखने की अनुमति है। ज्यादातर लोगों से वर्क फ्रॉम होम करवाने की सलाह दी गई है।

जरूरी सेवाओं से जुड़े निजी संस्थानों को फुल कैपेसिटी के साथ काम करने की अनुमति है। सरकारी विभागों में 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ काम होगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी विभाग फुल कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। कोर्ट खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन खुले रहेंगे। राज्य के अंदर और राज्य से बाहर जाने वाली परिवहन सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं है। शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति है। सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, देवालयों में रहने वाले लोग धार्मिक गतिविधियां कर सकते हैं। बाहर से किसी को धार्मिक स्थल जाने की अनुमति नहीं होगी।

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