रांची: चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराए गए राजद प्रमुख लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए चिकित्सा कारणों से उनकी अस्थायी जमानत को 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। न्यायाधीश अप्रेश कुमार सिंह ने आज लालू प्रसाद की जमानत को 20 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया। (राफेल लड़ाकू विमान समझौते को लेकर विपक्षी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन )
लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पीटीआई को बताया,‘‘ हमने चिकित्सा आधार पर जमानत अवधि को तीन महीने बढ़ाने की अपील की थी।’’ उच्च न्यायालय ने 11 मई को लालू को छह सप्ताह की अस्थायी जमानत प्रदान की थी जिसे फिर से 14 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।
अधिवक्ता ने बताया कि लालू प्रसाद का इस समय मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा है। लालू को करोड़ों रूपये के चारा घोटाले के संबंध में चार मामलों में दोषी ठहराया गया है।