रांची: देवघर-दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को बड़ा झटका देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सभी तीनों मामले में उनकी जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। लालू प्रसाद ने देवघर-दुमका चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की गुहार लगाई थी। पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार दोपहर इस मामले में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे राजद को बड़ा झटका लगने की आशंका है क्योंकि पार्टी के स्टार प्रचारक लालू प्रसाद के अब बिरसा मुंडा जेल में रहने की संभावना बढ़ गयी है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलने पर ही वह जेल से बाहर आ सकेंगे।