रांची (झारखंड): झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के नाम से लागू लॉकडाउन को बुधवार को बिना किसी नयी छूट के और एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार शाम यहां हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को बिना किसी नयी छूट के एक सप्ताह के लिए एक जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 24 जून की सुबह छह बजे से एक जुलाई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान पहले से लागू सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। इस दौरान पहले दी गयी छूट के अनुसार सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति जारी रहेगी। इसके अलावा सिनेमा हाल, बार, बैंक्वेट हाल, जिम, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थाओं, स्टेडियम एवं क्लब को अभी भी बंद रहेंगे।
नये दिशानिर्देशों के तहत आगे भी शनिवार शाम चार बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक राज्य में दवा एवं कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रखे जायेंगे। राज्य में ई-पास को लेकर एक जून को जारी किये गये पुराने दिशानिर्देश अभी लागू रहेंगे जिसके तहत जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गयी है लेकिन अंतर-जिला एवं अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होंगे।
नये दिशानिर्देशों में सभी जिलों में वर्तमान सप्ताह की तरह जेवर, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री और जूतों की दुकानों समेत सभी दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने की छूट जारी रहेगी। कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी जो अब एक जुलाई तक जारी रहेगी।
बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया। इस दौरान पांच व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
वहीं, इस दौरान विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। साथ ही धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे एवं जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
निर्देशानुसार बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी एवं राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। साथ ही कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन के लिए घर में पृथक-वास अनिवार्य होगा।