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J&K में ‘अनलॉक 2’ के लिए नए दिशानिर्देश, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने शुक्रवार रात को नए दिशानिर्देश जारी किए और ये 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे

Written by: Bhasha
Published : July 04, 2020 16:21 IST
Jammu & Kashmir MAP
Image Source : INDIA TV Jammu & Kashmir 

जम्मू. जम्मू-कश्मीर में शनिवार को ‘अनलॉक 2’ के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए और प्रशासन ने धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। प्रशासन ने वहीं होटलों को पूरी तरह खुलने की अनुमति देने का निर्णय किया है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के अनुसार वैध पासधारकों के अलावा किसी को अंतरराज्यीय तथा एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी, वहीं अगले आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।

जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने शुक्रवार रात को नए दिशानिर्देश जारी किए और ये 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। इससे पहले प्रशासन ने जिलों को ‘रेड’, ‘ऑरेंज’ और ‘ग्रीन’ श्रेणियों में बांटा था। बांदीपुरा को छोड़कर कश्मीर में श्रीनगर समेत शेष नौ जिलों और जम्मू क्षेत्र के रामबन को ‘रेड’ जोन घोषित किया गया है।

कठुआ जिले के लखनपुर को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। बांदीपुरा और जम्मू क्षेत्र के सात अन्य जिलों को ‘ऑरेंज’ जोन में वर्गीकृत किया गया है, वहीं डोडा तथा किश्तवाड़ ‘ग्रीन’ जोन में बने हुए हैं।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्तरां अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोगों को बैठाकर भोजन करा सकेंगे जिन्हें पहले केवल होम डिलीवरी की या ग्राहकों को पैक करके सामान देने की अनुमति थी। वहीं होटल शत प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। आदेश के अनुसार धार्मिक स्थल अगले आदेश तक जनता के लिए बंद रहेंगे, वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, बार, ऑडिटोरियम आदि भी बंद रहेंगे।

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