जम्मू कश्मीर पर सरकार का बहुप्रतीक्षित फैसला आखिरकार आ गया है। राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए अनुच्छेद 370 को वापस लेने की घोषणा की है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर का एक अलग राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया गया है। अब यह एक संघ शासित प्रदेश बनेगा। सबसे खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। लद्दाख को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है।
क्या है आर्टिकल 370?
जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई, 1949 को कुछ बदलाव सहित आर्टिकल 306ए (अब आर्टिकल 370) को स्वीकार कर लिया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया था। लेकिन इससे करीब एक महीना पहले 17 अक्टूबर, 1949 को आर्टिकल 306ए भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। 'इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऐक्सेशन ऑफ जम्मू ऐंड कश्मीर टु इंडिया' की शर्तों के मुताबिक, आर्टिकल 370 में यह उल्लेख किया गया कि देश की संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई।