नई दिल्ली, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री दासारि नारायण राव, पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और अन्य के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में यहां एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए। आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर के समक्ष दाखिल किया गया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए तय कर दी। गुरुवार को अदालत आरोप पत्र पर विचार करेगी।
सीबीआई ने जिंदल, कोड़ा, गुप्ता और छह अन्य व्यक्तियों और पांच कंपनियों को मामले में आरोपी बनाया है। इसमें 35वीं अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष का नाम भी शामिल है।
पांच निजी कंपनियों को भी आरोप पत्र में शामिल किया गया है। इनमें से चार दिल्ली की और एक हैदराबाद की है।
सीबीआई ने इन सभी को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत औपचारिक रूप से आरोपित किया है।
यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुरगादांगल कोयला खंड जिंदल स्टील और गगन स्पांज को आवंटित करने से संबंधित है।
सीबीआई ने कहा कि अमरकोंडा मुरगादांगल कोयला खंड के आवंटन के लिए 35वीं अनुवीक्षण समिति ने सिफारिश की थी।
सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, "आरोप था कि दिल्ली स्थित इस्पात और लोहे की दो कंपनियों ने कोयला खंड पाने के लिए गलत तथ्य पेश किए। हैदराबाद स्थित एक कंपनी में कथित रूप से दिल्ली स्थित एक कंपनी समूह ने निवेश किया था।"
अधिकारी के अनुसार, मामले के संबंध में 11 जून, 2013 को दिल्ली और हैदराबाद के 19 स्थानों पर तलाशी ली गई थी।
अधिकारी ने कहा कि एक गहन जांच के बाद सीबीआई ने बुधवार को एक आरोप पत्र दाखिल किया है।