मुंबई: रेलवे ने त्योहार से पहले लोगों को फिर बड़ी राहत देते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। रेलवे ने एक दिन पहले पांच विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी करने के बाद मध्य रेलवे (सीआर) ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों को जोड़ने वाली आठ अन्य ट्रेनों की घोषणा कर दी है। रेलवे ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा कि इन आठ ट्रेनों का परिचालन 11 अक्टूबर से शुरू होगा। दो ट्रेनें पुणे-अजनी के बीच चलेंगी, जबकि एक-एक ट्रेन मुंबई-कोल्हापुर, मुंबई-लातूर, पुणे-नागपुर, पुणे-अमरावती, कोल्हापुर-गोंदिया और मुंबई-नांदेड़ के बीच चलेंगी। ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी, जिसका मतलब है कि केवल आरक्षित सीट वाले ही उन पर सवार हो पाएंगे।
इन रूटों पर भी चलेंगी सुपरफास्ट स्पेशल
पुणे-अजनी, पुणे-अमरावती और पुणे-नागपुर एसी ट्रेनें होंगी और सप्ताह में एक बार संचालित होंगी, जबकि मुंबई-लातूर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन सप्ताह में चार बार चलेगी। अन्य स्पेशल ट्रेनें रोज चलेंगी। इनमें से कुछ ट्रेनों के लिए आरक्षण नौ अक्टूबर से शुरू होगा और बाकी का 11 अक्टूबर को शुरू होगा। 30 सितंबर को नवीनतम 'अनलॉक' दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को अंतर्राज्यीय ट्रेनों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी।
इन रूटों पर भी चलेंगी विशेष ट्रेन
बुधवार को सीआर ने नौ अक्टूबर से सीएसएमटी-पुणे (दो ट्रेनें), सीएसएमटी- नागपुर, सीएसएमटी-गोंदिया और सीएसएमटी- सोलापुर के बीच विशेष ट्रेनों की घोषणा की। सीआर ने बृहस्पतिवार को यह भी कहा कि वह 12 अक्टूबर से आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए पुणे-लोनावला के बीच चार विशेष उपनगरीय ट्रेनों का संचालन करेगा। 15 जून को मुंबई में आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू की गई है।
अब रेलवे स्टेशन पर मिलना शुरू हो जाएगा भोजन
रेलवे ने त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने के बाद से पहली बार स्टेशनों पर अपने भोजनालयों को पका हुआ भोजने बेचने की अनुमति दे दी। हालांकि फूड प्लाजा, जन आहार, रसोइयों तथा खान-पान की दुकानों पर सामान पैक कराकर ले जाने की ही अनुमति होगी। इन इकाइयों को पहले केवल पैक किया हुआ भोजन बेचने की ही अनुमति थी।
आईआरसीटीसी द्वारा 30 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है, ''सभी रेलवे जोन को सलाह दी जाती है कि वे 10 प्रतिशत के लाइसेंस शुल्क पर संचालित तथा सीमित उत्पाद बेच रहे अस्थायी भोजनालयों (फूड प्लाजा, फास्ट फूट इकाई, जन आहार, रसोइयों और खान-पान की दुकानों) के संचालन की अवधि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर सकता है।
इसके लिये उनसे 20 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क वसूला जाए। साथ ही पका हुआ खाना पैक करके बेचने की ही अनुमति दी जाए। '' भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों पर बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी।