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रेलवे ने जारी किया Alert, नहीं मानी बात तो होगी 6 महीने की जेल, लगेगा भारी जुर्माना

आज हम आपको रेलवे (Indian Railways) से जुड़े एक नियम की जानकारी देने वाले हैं, जिसका उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : January 11, 2021 17:07 IST
रेलवे ने जारी किया Alert, नहीं मानी बात तो होगी 6 महीने की जेल, लगेगा भारी जुर्माना
Image Source : TWITTER/@PIYUSHGOYAL रेलवे ने जारी किया Alert, नहीं मानी बात तो होगी 6 महीने की जेल, लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे (Indian Railways) भारत के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का सबसे किफायती जरिया है। बड़ी भारी संख्या में लोग भारतीय रेलवे की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। रेलवे व्यवस्था के अपने नियम हैं, जैसे किसी भी दूसरी व्यवस्था के होते हैं। लेकिन, जरूरी नहीं है कि हर शख्स को व्यवस्था के सभी नियमों की जानकारी हो। ऐसे में आज हम आपको रेलवे से जुड़े एक नियम की जानकारी देने वाले हैं, जिसका उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

रेल पटरियां पार करने से जुड़ा नियम

रेलवे ने रेल पटरियां (Railway track) पार करने को लेकर कड़े नियम बना रखे हैं। क्योंकि, रेल अपने निर्धारित स्टेशनों पर ही रुकती है, उसके अलावा विशेष परिस्थिति होने पर ही कहीं रुकती है। ऐसे में अगर को व्यक्ति रेल के गुजरने के समय बिना ध्यान दिए रेल की पटरियां पार (Railway track crossing) करता है, तो गंभीर हादसा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पटलियां पार करने के लिए स्थान निर्धारित किए होते हैं और सिर्फ वहीं से पटरियां पार करनी चाहिए। गैर निर्धारित स्थानों से पटरियां पार करना अपराध है।

क्या है नियम?

रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरी पार (Railway track crossing) करते हुए पकड़े जाने पर 6 माह की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसीलिए रेलवे लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करने की सलाह देता है। उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए इस संबंध में एक ट्वीट भी किया। उत्तर रेलवे ने लिखा, "अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें।"

उत्तर रेलवे का अलर्ट

इसके आगे ट्वीट में उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने लोगों को अलर्ट करने के लिए लिखा, "रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह की जेल अथवा ₹ 1000/- तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।"

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