पालघर: महाराष्ट्र के पालघर की स्थानीय अदालत ने वैध पासपोर्ट के बिना भारत में निवास कर रहे 54 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक बाबु रज्जाक मंडल को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे. आर. मुलानी ने मंडल को सजा सुनाते हुए उसपर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मंडल जिले के एक मंदिर में पुजारी का काम कर रहा था। सरकारी वकील मनीषा परमार ने बमाया कि स्थानीय निवासियों ने शिकायत की थी कि मंडल वैध पासपोर्ट के बगैर यहां रह रहा है।
उसे पुलिस ने सितंबर, 2013 में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने कल सजा सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने मंडल पर लगे आरोपों को संदेह से परे पूरी तौर पर साबित किया है। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का मुद्दा समय समय पर उठता रहता है। असम चुनाव के समय बीजेपी ने वादा भी किया था अगर उनकी सरकार चुनी जाती है तो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस भेजे जाने का काम किया जाएगा।