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मध्यप्रदेश के शहरों में अब मुख्यमंत्री समेत चौक-चौराहों पर नहीं दिखेंगे किसी के अवैध होर्डिंग

मुख्य सचिव के इस आदेश के और मुख्यमंत्री कमलनाथ की नाराजगी के बाद नगर निगम ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से तमाम होल्डिंग बैनर उखाड़ने शुरू कर दिए है।

Reported by: Anurag Amitabh @anuragamitabh
Published on: November 02, 2019 21:55 IST
मध्यप्रदेश के शहरों...- India TV Hindi
मध्यप्रदेश के शहरों में अब मुख्यमंत्री समेत चौक-चौराहों पर नहीं दिखेंगे किसी के अवैध होर्डिंग

मध्य प्रदेश के शहरों में अब अवैध होर्डिंग कटआउट बैनर पोस्टर 7 दिनों के अंदर हटाए जाएंगे फिर चाहे वह मुख्यमंत्री के हो मंत्रियों के नेताओं के राजनीतिक पार्टियों के स्वागत या फिर किसी धार्मिक सामाजिक संस्था के या किसी आयोजन के। यह निर्देश मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को दिए हैं।

मुख्य सचिव के इस आदेश के और मुख्यमंत्री कमलनाथ की नाराजगी के बाद नगर निगम ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से तमाम होल्डिंग बैनर उखाड़ने शुरू कर दिए है। दरअसल हाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में शहर के चौक चौराहों से लेकर मंत्रालय तक अवैध तरीके से लगे होर्डिंग पर नाराजगी दिखाई थी जिसके  बाद सरकार अब सख्ती करने जा रही है। इस मामले को लेकर कैबिनेट ने आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 और संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों  को और सख्त करते हुए उसके पालन करने को मंजूरी दे दी है।

इसके बाद अब कलेक्टर से आउटडोर विज्ञापन के लिए अनुमति लेना होगी उन्हें जुर्माना करने के भी अधिकार दिए गए हैं यदि बिना अनुमति के कोई विज्ञापन लगाता है तो संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों इसे हटाएंगे। इसमें लापरवाही बरतने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार की सख्ती के बाद अब  नेताओं के जन्मदिन आगमन पर स्वागत व अभिनंदन के विज्ञापनों पर रोक लग जाएगी।

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