अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद शहर की एक कुटुंब अदालत ने एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपनी पत्नी से इस आधार पर तलाक मांगा था कि उसे दाढ़ी है और उसकी आवाज पुरुषों जैसी है। न्यायाधीश एन एम कारोवाडिया के समक्ष याचिका में व्यक्ति ने दावा किया कि महिला के परिवार ने शादी से पहले उसे धोखा दिया क्योंकि उसे जानकारी नहीं दी गई कि महिला के चेहरे पर बाल हैं और उसकी पुरुषों जैसी आवाज है।
याचिका में कहा गया है कि जब वे शादी से पहले मिले तो महिला ने बुर्का पहन रखा था और उसने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि यह परंपरा के खिलाफ होता। याचिका के जवाब में पत्नी ने कहा कि हॉरमोन संबंधी कारणों से उसके चेहरे पर कुछ बाल हैं और उन्हें उपचार के जरिये हटाया जा सकता है। उसने आरोप लगाया कि उसका पति तलाक पाने के लिये गलत वजह बता रहा है क्योंकि वह उसे घर से बाहर निकालना चाहता है।