नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा राम रहीम की करीबी हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि उनको जमानत देने का मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को दिल्ली में सरेंडर करने का विकल्प दिया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दोपहर सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हनीप्रीत के वकील ने कल दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की यायिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि वह अग्रिम जमानत के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल क्यों नहीं करतीं। हनीप्रीत के वकील की ओर से उसकी जान पर खतरा बताया गया। हनीप्रीत के वकील ने कहा कि उसकी जान को खतरा है। हाईकोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत सरेंडर करे उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। वहीं सुनवाई के दौरान हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत का अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया।
अपनी याचिका में हनीप्रीत ने कहा है कि राम रहीम से उसके संबंधों को लेकर उनकी छवि खराब बनाई गई है। हनीप्रीत ने कहा है कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगी। याचिका में हनीप्रीत ने ये भी कहा कि हरियाणा पुलिस ने उन्हें झूठे केस में पंसाया है और वह उन्हें प्रताड़ित कर रही है। हनीप्रीत ने याचिका में कहा है कि अगर उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है तो भी उनके पास से कुछ मिलने वाला नही है। उन्होंने कहा कि उन्हें हरियाणा के ड्रग्स माफ़िया से जान का ख़तरा है। ये ड्रग्स माफ़िया राम रहीम के भी दुश्मन हैं।