नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया कि गृह मंत्रालय द्वारा उन सभी फंसे हुए लोगों को आने-जाने की अनुमति है जो लॉकडाउन से पहले अपने नेटिव प्लेस/वर्क प्लेस से दूर गए थे।
हालांकि, नोटिफिकेशन में बताया कि इसमें वह लोग शामिल नहीं हैं, जो अपने नेटिव प्लेस से अगल काम के सिलसिले में गए और आराम से रहने के बावजूद भी अपने नेटिव प्लेस जाना चाहते हैं।
गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वह गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार ऐसे सभी फंसे हुए लोगों की आवाजाही सुनिश्चिक करें।