शिमला. केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के नियम जारी किए जाने के बाद अब हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने राज्य में अनलॉक प्रक्रिया के तहत कई बड़े फैसले किए हैं। जयराम सरकार ने कोरोना की वजह से बंद किए गए मंदिरों को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य में 10 सितंबर से मंदिरों में फिर से रौनक लौटेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने quarantine period चार दिन घटा दिया है, अब हिमाचल में quarantine period की अवधि 14 दिन के बजाय 10 दिन रह गई है।
जयराम सरकार द्वारा लिए मंदिरों को खोलने से पहले कई शर्तें रखी हैं, जिन्हें मंदिर प्रशासन द्वारा पूरा करना होगा। राज्य के मंदिरों में बाहरी लोगों की अनुमति होगी या नहीं, इसको लेकर अभी फैसला नहीं किया गया है। राज्य सरकार की इस बैठक में हिमाचल प्रदेश में 15 सितंबर तक प्रवेश करने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जारी रखने की निर्णय लिया गया है।
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 'अनलॉक चार' के तहत धार्मिक स्थल खोलने का 31 अगस्त को फैसला किया था, मगर सरकारी बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही की इजाजत नहीं दी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मार्च में धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के 29 अगस्त के निर्देश के तहत, कोविड-19 प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लागू की गई पाबंदियां 30 सितंबर तक जारी रहेंगी।
मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के प्रमुख अनिल खाची ने जिलाधिकारियों, पुलिस अफसरों और राज्य के अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ाने का कड़ाई से पालन हो। 'अनलॉक चार ' एक सितंबर से प्रभावी होगा और 30 सितंबर तक चलेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जारी की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ही धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। बहरहाल, आदेश में धार्मिक स्थलों को खोलने की सटीक तारीख नहीं है। अधिकारी ने बताया कि राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को कोविड19 ईपास.एचपी.जीओवी.इन पर ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराना होगा।
उन्होंने बताया कि उनके आने के ब्यौरे को पृथकवास में भेजने तथा संपर्कों का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों से साझा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से ज्यादा प्रभावित शहरों से आने वाले सभी लोगों को पृथकवास केंद्रों में रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन सैलानियों की कम से कम दो रातों की वैध बुकिंग होगी और राज्य में प्रवेश करने से 96 घंटे पहले उनकी केविड जांच निगेटिव आई होगी, उन्हें पृथकवास में रहने से छूट होगी।