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हिमाचल, गुजरात चुनाव : एक्जिट पोल पर 9 नवंबर से 14 दिसंबर तक रोक

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात से संबंधित एक्जिट पोल पर नौ नवंबर सुबह आठ बजे से 14 दिसंबर शाम छह बजे तक मंगलवार को रोक लगा दी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : November 08, 2017 23:40 IST
election commission
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नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात से संबंधित एक्जिट पोल पर नौ नवंबर सुबह आठ बजे से 14 दिसंबर शाम छह बजे तक मंगलवार को रोक लगा दी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए निर्वाचन आयोग ने दो राज्यों के विधानसभा चुनावओं से संबंधित कोई एक्जिट पोल निर्धारित अवधि के दौरान आयोजित करने और उसके परिणाम को किसी भी रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक लगा दी है।

हिमाचल प्रदेश में एक चरण में नौ नवंबर को मतदान होना है, जबकि गुजरात में दो चरणों में नौ और 14 दिसंबर को मतदान होगा। कुछ टीवी चैनलों द्वारा अपनी पैनल चर्चाओं, बहसों और अन्य खबरों के प्रसारण में नियमों के उल्लंघन के उदाहरणों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है कि धारा 126 का उल्लंघन दंडनीय है और इसके लिए दो साल कारावास या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।

आयोग ने चुनावों के दौरान भारतीय प्रेस परिषद के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए भी प्रिंट मीडिया का ध्यान खींचा है, जिसमें प्रेस से चुनावों और उम्मीदवारों के बारे में सटीक और निष्पक्ष खबरें देने तथा लोगों में धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता और घृणा की भावना को बढ़ावा देने वाली रपटों से बचने का आग्रह किया गया है।

दिशानिर्देशों में संवाददाताओं से यह भी कहा गया है कि वे किसी उम्मीदवार या पार्टी की ओर से आतिथ्य या अन्य सुविधाएं स्वीकार न करें। इसी तरह न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों की ओर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यान खींचते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि समाचार चैनल कोई भी राजनीतिक संबद्धता प्रदर्शित नहीं करेंगे, न तो किसी पार्टी के प्रति और न ही किसी उम्मीदवार के प्रति।

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