कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अक्टूबर को अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले कुमार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। सीबीआई के वकील वाई जे दस्तूर ने न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की गुप्ता की पीठ के सामने कुमार की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पूरी कर ली।
सीबीआई वकील की दलील पूरी होने के बाद बंद कमरे में मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। कुमार के वकीलों ने पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को याचिका के समर्थन में अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। उनके वकीलों ने मामले में बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसपर 25 सितंबर को अदालत ने सहमति प्रकट की थी।
अदालत ने निर्देश दिया था कि सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े वकील ही मौजूद रहेंगे। अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड मामले में एक गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर कुमार को कई नोटिस भेजे थे। वर्तमान में कुमार पश्चिम बंगाल अपराध शाखा विभाग (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक हैं।