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स्वामी की याचिका पर सोनिया-राहुल को नोटिस, जानिए क्या है हेराल्ड केस?

नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दाखिल याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।

India TV News Desk
Updated on: August 27, 2016 19:25 IST

herald case

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क्या है नेशनल हेराल्ड मामला

जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना 8 सितंबर 1938 को लखनऊ में की थी। खराब आर्थिक हालात के चलते 2008 में इस अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। उस समय इसका मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स के पास था। 

एसोसिएट जर्नल्स ने कांग्रेस पार्टी से बिना ब्याज के 90 करोड़ का कर्ज लिया। कांग्रेस पार्टी ने कर्ज देने का उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों को बेरोजगार होने बचाना बताया लेकिन नेशनल हेराल्ड अखबार का दोबारा प्रकाशन शुरू नहीं हुआ। 

26 अप्रैल 2012 को यंग इंडिया कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स का मालिकाना हासिल कर लिया। यंग इंडिया ने हेराल्ड की 1600 करोड़ की परिसंपत्तियां महज 50 लाख में हासिल कर ली। 

यंग इंडिया कंपनी में 76 फीसदी शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं। बाकी शेयर सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के हैं। 

आगे की स्लाइड में पढिए क्या है सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप ?

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