चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने आज ताजा दिशा निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक कक्षाओं में मोबाइल फोन लेकर ना जाएं और वे केवल तभी मोबाइल फोन कक्षाओं में लेकर जाए जब शैक्षिणक कार्य में इसकी जरुरत हो।
हरियाणा के शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, अगर किसी शिक्षक को अकादमिक सहायता के तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की जरुरत महसूस होती है तब भी उन्हें कक्षा के भीतर मोबाइल ले जाने से पहले अनुमति लेनी होगी। इन दिशा निर्देशों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
एक आधिकारिक बयान में आज यहां कहा गया, अगर कोई शिक्षक संस्थान का प्रमुख है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना तो वे और ना ही अन्य शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर जाएं। बयान में कहा गया है, मोबाइल फोन को स्टॉफ रूम में या स्कूल के प्रमुख द्वारा चिनित स्थान पर रखा जाए। अगर अपरिहार्य कारणों से शिक्षक को अकादमिक इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन को कक्षा के भीतर लेकर जाने की जरुरत है तो उसे स्कूल के प्रमुख से अनुमति लेनी चाहिए और इसके कारणों को रजिस्टर में लिखना चाहिए।
शिक्षकों से आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का प्रमुख सभी शिक्षकों को दो फोन नंबर उपलब्ध कराए। इसमें कहा गया है कि जब कक्षाएं नहीं हो रही होंगी तब भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कक्षाओं से दूर किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, सभी निरीक्षक अधिकारी नियमित निरीक्षण कर या औचक निरीक्षण कर यह जांच करेगा कि इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। किसी भी तरह के उल्लंघन में निरीक्षण अधिकारी स्कूल के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर छात्रों या आम जनता से कोई भी ठोस शिकायत मिली कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है तो स्कूल के प्रमुख को स्पष्ट रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
इसमें कहा गया है कि यह देखने में आ रहा था कि कई शिक्षक निजी इस्तेमाल के लिए पढ़ाने के दौरान कक्षाओं में मोबाइल फोन लेकर जाते हैं जिसके बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।