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Haryana Lockdown News: हरियाणा ने लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ा, सीए-सेना भर्ती परीक्षा की दी अनुमति

हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन को एक सप्ताह बढ़ाकर 12 जुलाई तक कर दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ छूट दी गई है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: July 04, 2021 21:18 IST
हरियाणा में 12 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए नई गाइडलाइंस- India TV Hindi
Image Source : PTI FILE PHOTO हरियाणा में 12 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए नई गाइडलाइंस

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन को एक सप्ताह बढ़ाकर 12 जुलाई तक कर दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ छूट दी गई है। आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को और एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाता है, हरियाणा राज्य में इसे पांच जुलाई (सुबह पांच बजे) से 12 जुलाई (सुबह पांच बजे) तक के लिए बढ़ाया जाता है।’’ 

राज्य सरकार ने कोविड लॉकडाउन को ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ नाम दिया है। आदेश में कहा गया है कि द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पांच से 20 जुलाई तक ‘चार्टर्ड अकाउंटेंड परीक्षा’ कराने की अनुमति है। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। हरियाणा सरकार ने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट्स को सीए की परीक्षाएं कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह परीक्षाएं 5 जुलाई से 20 जुलाई के बीच होंगी।

आदेश के अनुसार, हिसार स्थित मिलिट्री स्टेशन के सेना भर्ती कार्यालय को हिसार में समेकित प्रवेश परीक्षा (सीईई) कराने की अनुमति होगी। दुकानें, मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थलों, कॉरपोरेट कार्यालयों, विवाह समारोह, अंतिम संस्कार और अन्य जमावड़े वर्तमान छूटों के अनुरुप ही चलते रहेंगे। स्वीमिंग पूल (तरण ताल) और स्पा बंद रहेंगे। 

हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से कहा है कि वह लाकडाउन में कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती के साथ अनुपालन करें। इसमें उनके स्वयं के साथ-साथ दूसरे लोगों का भी फायदा है। 

मुख्य सचिव विजयवर्धन की ओर से जारी नए आदेश के तहत, राज्य में स्विमिंग पूल और स्पा अभी बंद रहेंगे। सभी दुकानों को रोजाना सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति है। होटल और मॉल सहित रेस्तरां और बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। 

धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ खोलने की अनुमति है, जबकि कॉपोर्रेट कार्यालयों को पूरी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है, बशर्ते सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाए। शादी और अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी गई है। जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है।

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