चंडीगढ़: हरियाणा में बागवानी आधारित उद्योगों और शीतभंडारण आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली दरों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। राज्य के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि मौजूदा समय में एचटी (हाई टेंशन) और एलटी (लो टेंशन) श्रेणी के तहत सूचीबद्ध इन औद्योगिक इकाइयों पर मौजूदा दर आठ से 8.35 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से लागू है, लेकिन अब इस फैसले के बाद यह दर 2.50 और 4.50 रुपये प्रति यूनिट के रूप में लागू होंगे।
उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘बागवानी विभाग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से इन इकाइयों को सब्सिडी के रूप में बिजली की दरों के अंतर वाली राशि दे रहा है। यह बागवानी विभाग पर लगभग 70 से 80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा। यह निर्णय एक अप्रैल, 2020 को नए वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा।’’ मंत्री ने यह भी बताया कि पहले, बागवानी आधारित उद्योगों और शीत गृह श्रृंखला की बिजली दरें, वाणिज्यिक उद्योगों के ही समान थीं, लेकिन किसानों और उद्यमियों के अनुरोध पर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह निर्णय लिया है।