गांधीनगर. पूरे देश में कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां बंद है। अब सरकार ने कुछ दुकानों और संस्थानों को खोलने की छूट दी है। गजुरात सरकार ने भी इसको लेकर आदेश दिया है। रविवार से गुजरात में Containment एरिया के बाहर की दुकानें खोली जा सकेंगी। इन दुकानों को चलाने वालों को हर हाल में मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग को मानना होगा।
खुल सकेंगी ये दुकानें
स्टेशनरी की दुकानें, किराना शॉप, मोबाइल रिचार्ज की दुकान, पंक्चर की दुकानें, बिजली की दुकानें, AC मरम्मत की दुकानें और Plumber, Electrician की दुकानें खोली जा सकेंगी।
नहीं खुलेंगी ये दुकानें
रेस्टोरेंट, होटल, टी- स्टॉल, पान सिगरेट शॉप, सलून और नाई की दुकान नहीं खुलेंगी।
CMO गुजरात के सेक्रेटरी अश्वनी कुमार ने बताया कि अभी तक सलून, नाई की दुकान, आइसक्रीम शॉप खोलने को लेकर सरकार ने अनुमति नहीं दी है। इसको लेकर आज शाम को होने वाली राज्य सरकार की बैठक में फैसला लिया जाएगा।