अहमदाबाद: सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में गुजरात सरकार ने लॉकडाउन संबंधी नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गुजरात में कंटेनमेंट और नॉन-कंटेनमेंट जोन होंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ब्यूटी पार्लर और सैलून केवल नॉन-कंटेनमेंट जोन में संचालित करने की अनुमति होगी।
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गुजरात में कहां रहेगी पाबंदी और कहां मिली ढील?
- नॉन-कंटेनमेंट जोन में 8 से 4 बजे तक सभी व्यापार धंधे शुरू हो सकेंगे। दुकाने ऑड और ईवन के हिसाब से ही खुलेंगी। सभी रेस्टोरेंट, होटल,सिनेमा हॉल, मॉल मतिप्लेक्स और जिम बंद रहेंगे।
- अहमदाबाद के पश्चिमी भाग में दुकाने खुलेगी लेकिन पूर्व भाग में नहीं खुलेंगी, लॉकडाउन 4 में व्यापार और उद्योग से जुड़ी गतिविधियों को रियायतें दी जाएंगी।
- राज्य की तमाम महानगर पालिकाओं में भी उद्योग और व्यापार को 50% स्टाफ के साथ काम करने की छूट मिल गयी है लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इन यूनिट्स में काम के लिए नहीं जा पाएगा।
- राज्य में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें चलाई जा सकती हैं लेकिन बड़े शहरों के अंदर सिटी बस सेवा अभी चालू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- अहमदाबाद और सूरत के अलावा सभी शहरों में ऑटो रिक्शा को भी सीमित आधार पर छूट मिली है।
- अहमदाबाद के पूर्व भाग में अभी प्राइवेट टैक्सी सर्विस शुरू नही होगी। बाकी राज्य में ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी चल सकेगी।
- अहमदाबाद के पूर्व भाग के अलावा पूरे राज्य में प्राइवेट ऑफिस 33 परसेंट स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन के मापदंड उसी आधार पर जारी रहेंगे लेकिन रेड जोन में भी कई तरह के व्यवसायिक यूनिट स्कोर छूट मिल सकती है।
- गुजरात अंतर राज्य बस सेवा के लिए भी ओपन है इसके लिए दूसरे राज्यों के साथ बातचीत करके आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
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