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ट्रैफिक रूल के जुर्माने पर बड़ी राहत, गुजरात ने की 50% तक की कटौती

गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल ऐक्ट में बदलाव कर कई मामलों में जुर्माने की रकम घटा कर लागू कर दिया है। अभी तक केंद्र सरकार कह रही थी कि राज्य जुर्माने की रकम बढ़ा तो सकते हैं पर घटा नहीं सकते।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : September 10, 2019 17:11 IST
Representational pic
Representational pic

अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल ऐक्ट में बदलाव कर कई मामलों में जुर्माने की रकम घटा कर लागू कर दिया है। गुजरात सरकार की तरफ से नए मोटर वाहन कानून में मंगलवार को बदलाव किया गया है जिसके बाद जुर्माने की राशि को 50 फीसदी तक कम कर दिया है। अभी तक केंद्र सरकार कह रही थी कि राज्य जुर्माने की रकम बढ़ा तो सकते हैं पर घटा नहीं सकते। अब देखना होगा कि दूसरे राज्य गुजरात मॉडल को ही लागू करते हैं या फिर केंद्र दखल देगा।

राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा. इसके अलावा अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा। राज्य में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम 16 सितंबर से लागू किए जाएंगे। गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा है कि RTO से बात करके इस पर फैसला लिया जाएगा।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए मोटर वाहन एक्‍ट 2019 से भारी जुर्माने के प्रावधान पर गुजरात सरकार को बेहद आपत्‍ति है इसलिए गुजरात सरकार ने इस नए कानून पर अपना वीटो लगा दिया है। गुजरात के अलावा जिन राज्‍यों ने इस कानून को अभी तक लागू नहीं किया है, उनमें राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आदि शामिल हैं।

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