Wednesday, January 08, 2025
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सरकार ने ‘खालिस्तान लिबरेशन फोर्स’ पर लगाया प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

ऐसा संगठन के कथित तौर पर भारत में नागरिक लक्ष्यों पर कई बम धमाके करने और निर्दोष नागरिकों व पुलिस अधिकारियों की हत्या में शामिल होने के कारण किया गया है

Edited by: Bhasha
Updated : December 28, 2018 9:45 IST
Government bans Khalistan Liberation Force
Government bans Khalistan Liberation Force

नई दिल्ली। पंजाब को ‘‘हिंसा के जरिये’’ देश से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने की मंशा रखने वाले खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF) को गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया। गृह मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। 

आदेश में कहा गया कि यह फैसला गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम, 1967 के तहत लिया गया। ऐसा संगठन के कथित तौर पर भारत में नागरिक लक्ष्यों पर कई बम धमाके करने और निर्दोष नागरिकों व पुलिस अधिकारियों की हत्या में शामिल होने के कारण किया गया है। आदेश के मुताबिक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और उसके सभी स्वरूपों को अधिनियम के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है

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